नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद से जहां पुलिस सख्ती के साथ पेश आ रही है, वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के होश उड़ रहे हैं।
नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद से जहां पुलिस सख्ती के साथ पेश आ रही है, वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के होश उड़ रहे हैं।
यहां उल्लेखनीय है कि ट्रैफिक से संबंधित नए नियम 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद अस्तित्व में आए हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, इसी महीने की पहली तारीख (1 सितंबर 2019 ) से अस्तित्व में आया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 पहली सितंबर से लागू हो गया है, जिसके बाद दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खूब चालान काट रही है। यहां एक स्कूटर चालक का 23,000 रुपये का चालान काटने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक का 59,000 रुपये का चालान काट दिया। ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक को पुलिस ने यह चालान 10 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर थमाया।
जब से नया ट्रैफिक नियम लागू हुआ है, उन लोगों की आफत आ गई है, जो अब तक ट्रैफिक नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन करते रहे हैं। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब पुलिस भारी-भरकम जुर्माना लगा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में जहां कई दोपहिया वाहन चालकों का 32,000 रुपये तक का चालान कट चुका है, वहीं एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक का 59,000 रुपये का चालान भी कटा। दिल्ली में भी ट्रैफिक पुलिस खूब सख्ती बरत रही है, जहां ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर कई लोगों के चालान काटे जा चुके हैं।
शराब पीकर गाड़ी चला रहा था शख्स, हुआ चलान तो जला दी बाइक ।
अब दिल्ली से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने के बाद एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। यहां एक शख्स ने उस वक्त अपनी बाइक को आग लगा दी, जब उसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर 25,000 रुपये का चालान थमाया गया। यह घटना मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के पास त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपनी बाइक को आग लगाने वाला शख्स नशे की हालत में था। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, वह शख्स बाइक को आग लगा चुका था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है।
यहां उल्लेखनीय है कि ट्रैफिक से संबंधित नए नियम 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद अस्तित्व में आए हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, इसी महीने की पहली तारीख (1 सितंबर 2019 ) से अस्तित्व में आया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 पहली सितंबर से लागू हो गया है, जिसके बाद दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खूब चालान काट रही है। यहां एक स्कूटर चालक का 23,000 रुपये का चालान काटने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक का 59,000 रुपये का चालान काट दिया। ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक को पुलिस ने यह चालान 10 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर थमाया।
जब से नया ट्रैफिक नियम लागू हुआ है, उन लोगों की आफत आ गई है, जो अब तक ट्रैफिक नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन करते रहे हैं। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब पुलिस भारी-भरकम जुर्माना लगा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में जहां कई दोपहिया वाहन चालकों का 32,000 रुपये तक का चालान कट चुका है, वहीं एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक का 59,000 रुपये का चालान भी कटा। दिल्ली में भी ट्रैफिक पुलिस खूब सख्ती बरत रही है, जहां ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर कई लोगों के चालान काटे जा चुके हैं।
शराब पीकर गाड़ी चला रहा था शख्स, हुआ चलान तो जला दी बाइक ।
अब दिल्ली से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने के बाद एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। यहां एक शख्स ने उस वक्त अपनी बाइक को आग लगा दी, जब उसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर 25,000 रुपये का चालान थमाया गया। यह घटना मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के पास त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपनी बाइक को आग लगाने वाला शख्स नशे की हालत में था। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, वह शख्स बाइक को आग लगा चुका था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है पुलिस का कहना है कि वह शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और इसी मामले में उसका चालान काटा गया था। कुछ अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर भी उसका चालान काटा गया। जब वह अपनी बाइक को आग लगा रहा था, वहां बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस को पीसीआर कॉल पर इस बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद घटनास्थल के लिए एक टीम को रवाना किया गया। लेकिन वह शख्स तब तक अपनी बाइक को आग के हवाले कर चुका था। बाद में पुलिसकर्मियों ने बाइक में लगी आग बुझाई। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जो नया ट्रैफिक कानून सामने आया है, उसके मुताबिक, लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह नशे की हालत में वाहन चलाने पर चालान की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक का पुलिस ने मंगलवार रात ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण चालान काटा। दरअसल,
चालक ने लाल बत्ती जंप करने की कोशिश की थी और इस दौरान एक मोटसाइकिल सवार को टक्कर भी मार दी थी। ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोककर कागजात मांगे तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने नएट्रैफिक नियमों के तहत कई उल्लंघनों को लेकर चालक रामगोपाल को 59,000 रुपये का चालान थमा दिया।
ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक को लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने, फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं होने, थर्डपार्टी इंश्योरेंस नहीं होने, वायु प्रदूषण के निर्धारित मानकों का उल्लेघन करने, खतरनाक सामान रखने, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, ट्रैफिक पुलिस के आदेशों को नहीं मानने, रेड लाइट जंप करने के मामले में कुल 59,000 का चालान किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त भी कर लिया।
पुलिस का कहना है कि वह शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और इसी मामले में उसका चालान काटा गया था। कुछ अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर भी उसका चालान काटा गया। जब वह अपनी बाइक कोआग लगा रहा था, वहां बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस को पीसीआर कॉल पर इस बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद घटनास्थल के लिए एक टीम को रवाना किया गया। लेकिन वह शख्स तब तक अपनी बाइक को आग के हवाले कर चुका था। बाद में पुलिसकर्मियों ने बाइक में लगी आग बुझाई। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जो नया ट्रैफिक कानून सामने आया है, उसके मुताबिक, लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह नशे की हालत में वाहन चलाने पर चालान की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।
हजारों रुपए के ट्रैफिक चालान से बचना है तो अपनाएं ये तरीका!
यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस आदि डॉक्यूमेंट्स को हर वक्त अपने साथ नहीं रख पाते हैं तो आप इसे स्कैन करके डिजिलॉकर में अपलोड कर सकते हैं। जिससे आप चालान से बच सकते हैं। बता दें कि बिना डीएल के गाड़ी चालाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लग रहा है।
रेड लाइन जंप करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपए हो गया है। वहीं रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। दोपहिया वाहन पर तीन सवार बैठने पर जुर्माना 500 रुपए हो गया है।
क्या है डिजिलॉकर?
ये वेबसाइट और मोबाइल एप दोनों पर मौजूद है, जो एक डिजिटल लॉकर है, जिसमें आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। साथ ही आप इसे आधार और मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं। डिजिलॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी को अपलोड कर सकते हैं, जिसे आप जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पर ई साइन भी कर सकते हैं। यूआईडीएआई, रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, विभिन्न स्कूल बोर्ड, आदि डिजिलॉकर से रजिस्टर्ड हैं।
कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिलॉकर?
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सबसे पहले आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाना होगा या आप इसका एप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। एप इंस्टॉल होने के बाद आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं।
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यदि किसी संस्थान ने आपका ई डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा तो इसे आप अपने अकाउंट में देख सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट खुद भी अपलोड कर सकते हैं और उनपर ई-साइन कर सकते हैं।
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आप इन डॉक्यूमेंट्स को अन्य लोगों से एक लिंक के जरिए शेयर भी कर सकते हैं।


Good...all information
ReplyDeleteGood👍
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